प्राइवेट नौकरी वालों की लग गई लॉटरी, सरकार दे रही 7 लाख रुपये का फ्री इंश्योरेंस!

EPFO Insurance Benefit: क्या आप जानते हैं कि PF कटने वाले कर्मचारियों को बिना कोई प्रीमियम दिए 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सकता है? इस खबर में जानिए EPFO की EDLI योजना क्या है, कौन इसके लिए पात्र है, कितना लाभ मिलता है और क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया।
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EPFO EDLI Scheme: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कई कर्मचारी इस बात से अनजान हैं कि उन्हें बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के जीवन बीमा का लाभ मिल सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत यह सुविधा प्रदान करता है। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी सैलरी से नियमित रूप से पीएफ कटता है और वे EPFO के सदस्य हैं।

क्या है EDLI योजना?

EDLI, EPFO के अंतर्गत संचालित एक जीवन बीमा योजना है। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति (नॉमिनी) या कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त बीमा राशि प्रदान की जाती है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कर्मचारी को इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। योजना का पूरा खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है।

कितना मिलता है बीमा कवर?

EPFO की इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹7 लाख तक का बीमा कवर मिल सकता है। वहीं, कुछ निर्धारित शर्तों के तहत न्यूनतम ₹2.5 लाख तक की सहायता राशि भी उपलब्ध है। बीमा राशि का निर्धारण कर्मचारी के वेतन और पीएफ खाते में उपलब्ध औसत राशि के आधार पर किया जाता है।

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किन लोगों को मिलता है लाभ?

किन लोगों को मिलता है लाभ?

यदि कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो EPF खाते में दर्ज नॉमिनी को बीमा राशि दी जाती है। यदि नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है, तो परिवार के सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी दावा कर सकते हैं। नाबालिग लाभार्थी की स्थिति में उसके अभिभावक को राशि प्रदान की जाती है।

EDLI क्लेम करने की प्रक्रिया

दावा करने के लिए Form 5IF, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण, UAN या EPF सदस्य की जानकारी जैसे दस्तावेज आवश्यक होते हैं। नॉमिनी न होने की स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ सकता है। दस्तावेजों का सत्यापन अंतिम नियोक्ता से करवाकर संबंधित EPFO कार्यालय में जमा किया जाता है। कुछ मामलों में ऑनलाइन क्लेम की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है। सामान्य तौर पर क्लेम का निपटान लगभग 30 दिनों के भीतर किया जाता है।

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e-Nomination अपडेट रखना जरूरी

EPFO ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि केवल e-Nomination दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। इसे आधार के माध्यम से e-sign करना भी आवश्यक है। यदि e-sign प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो भविष्य में PF, पेंशन और EDLI योजना से जुड़े लाभ प्राप्त करने में नॉमिनी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए EPF सदस्यों को अपने खाते में नॉमिनी की जानकारी सही और अपडेट रखने के साथ e-sign प्रक्रिया भी पूरी करनी चाहिए।

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